अविवाहित को हर महीने 600 रूपए की पेंशन मिलना शुरू Unmarried Pension Yojana 2025

By Rekha Gupta

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Unmarried Pension Yojana 2025

Unmarried Pension Yojana 2025: देश में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकारें समय-समय पर कई योजनाएं लागू करती हैं। ऐसी ही एक खास योजना है जिसमें अविवाहित नागरिकों को मासिक पेंशन के रूप में ₹600 दिए जा रहे हैं। यह योजना उन लोगों के लिए राहत लेकर आई है, जिनकी आय सीमित है या कोई स्थायी सहारा नहीं है। ‘अविवाहित पेंशन योजना 2025’ के तहत पात्र लाभार्थियों को पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है। आइए इस योजना के नियमों, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेजों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

क्या है अविवाहित पेंशन योजना

‘अविवाहित पेंशन योजना’ एक राज्य-स्तरीय सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे विशेष रूप से उन पुरुषों और महिलाओं के लिए शुरू किया गया है जो आजीवन अविवाहित हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं। इस योजना के तहत पात्र व्यक्ति को ₹600 प्रति माह की पेंशन राशि दी जाती है। यह राशि DBT माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। योजना का उद्देश्य उन अविवाहित नागरिकों को आर्थिक संबल देना है, जिनके पास कोई सहारा नहीं है और जो वृद्धावस्था में आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं।

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पात्रता की मुख्य शर्तें

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक पात्रताएं निर्धारित की गई हैं। सबसे पहले, आवेदक की आयु 45 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और वह अविवाहित होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए (आमतौर पर ₹1 लाख या ₹1.5 लाख के भीतर)। आवेदक का नाम किसी अन्य पेंशन योजना या सरकारी सहायता सूची में नहीं होना चाहिए। राज्य में कम से कम 10 वर्षों से निवास करने की शर्त भी लागू हो सकती है।

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किन राज्यों में चल रही है यह योजना

‘अविवाहित पेंशन योजना’ कई राज्यों में अलग-अलग नामों से चलाई जा रही है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में यह योजना पहले से लागू है। कुछ स्थानों पर इसे ‘विशेष पेंशन योजना’ के नाम से भी जाना जाता है। हर राज्य अपने-अपने स्तर पर इस योजना की राशि, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया तय करता है। इसलिए आवेदकों को राज्य सरकार की वेबसाइट या नजदीकी सामाजिक कल्याण विभाग से जानकारी लेना जरूरी है।

ऐसे करें आवेदन

अविवाहित पेंशन योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया सरल है। इच्छुक व्यक्ति ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी जनसेवा केंद्र (CSC), पंचायत भवन या ब्लॉक स्तर के समाज कल्याण कार्यालय में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। वहीं, ऑनलाइन आवेदन के लिए राज्य सरकार के सामाजिक सुरक्षा पोर्टल या लोकसेवा गारंटी पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। आवेदन करते समय सभी दस्तावेज सही तरीके से संलग्न करने होंगे और स्वप्रमाणित भी करने होंगे।

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की मांग की जाती है। इनमें आवेदक का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या आयु सत्यापन दस्तावेज, निवास प्रमाण पत्र, अविवाहित होने का घोषणा पत्र (स्वघोषणा या ग्राम पंचायत द्वारा सत्यापित), पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक पासबुक की कॉपी शामिल है। साथ ही, परिवार की आय प्रमाण पत्र और सामाजिक वर्ग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) भी मांगा जा सकता है। दस्तावेजों की जांच के बाद ही अंतिम स्वीकृति दी जाती है।

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मिलने वाले लाभ

इस योजना के तहत पात्र व्यक्ति को हर महीने ₹600 की पेंशन राशि दी जाती है, जो कि लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर होती है। हालांकि कुछ राज्यों में यह राशि ₹1000 तक भी हो सकती है। यह पेंशन राशि वृद्धावस्था, इलाज, खाने-पीने और दैनिक खर्चों के लिए उपयोगी साबित होती है। इसके अलावा, कुछ राज्य सरकारें इस योजना के तहत मुफ्त चिकित्सा सुविधा या राशन भी प्रदान करती हैं। योजना का उद्देश्य वृद्ध अविवाहित नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना है।

योजना से जुड़ी अन्य जरूरी बातें

कई बार देखा गया है कि लोग सही जानकारी के अभाव में योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। ऐसे में जिला समाज कल्याण कार्यालय, पंचायत सचिव या ग्राम सेवक से संपर्क करके योजना की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। योजना के लाभ के लिए आधार कार्ड से बैंक खाता लिंक होना अनिवार्य है। लाभार्थियों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है ताकि उनकी पेंशन चालू रहे। अगर कोई भी जानकारी झूठी पाई जाती है, तो योजना से नाम हटाया जा सकता है।

Disclaimer

यह लेख विभिन्न मीडिया स्रोतों और राज्य सरकार की योजनाओं पर आधारित है। योजना की पात्रता, लाभ और प्रक्रिया राज्य अनुसार बदल सकती है। कृपया आवेदन करने से पहले संबंधित राज्य की आधिकारिक वेबसाइट या सामाजिक कल्याण कार्यालय से पुष्टि करें।

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