RBI New Guidelines: डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन बैंकिंग के इस दौर में ट्रांजेक्शन फेल होना आम बात हो गई है। कभी ATM से पैसा नहीं निकलता, कभी UPI से पेमेंट फेल हो जाती है, या फिर POS मशीन में दिक्कत आ जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि फेल हुए ट्रांजेक्शन का पैसा वापस कब मिलेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इस पर स्पष्ट गाइडलाइंस जारी की हैं, ताकि ग्राहकों को समय पर रिफंड मिले और बैंकिंग अनुभव पारदर्शी बना रहे। आइए जानते हैं RBI के नियम और बैंक की जिम्मेदारियाँ।
एटीएम से पैसा नहीं निकला लेकिन कट गया पैसा
अगर आपने ATM से पैसे निकाले और ट्रांजेक्शन फेल हो गया लेकिन रकम आपके खाते से कट गई, तो बैंक को 5 वर्किंग डेज़ के भीतर पैसा वापस करना होगा। यह गाइडलाइन RBI द्वारा तय की गई है। यदि बैंक समय पर पैसा वापस नहीं करता है, तो ग्राहक को प्रति दिन ₹100 का मुआवजा भी मिलेगा। यह नियम सभी बैंकों, चाहे वह सरकारी हों या प्राइवेट, पर लागू होता है। इसलिए यदि ऐसी स्थिति आए तो ग्राहक बैंक में शिकायत दर्ज कर तुरंत ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं।
UPI और IMPS फेल होने पर कब वापस मिलेगा पैसा?
UPI (Unified Payments Interface) और IMPS (Immediate Payment Service) के जरिए पेमेंट करते वक्त अगर ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है लेकिन पैसा कट जाता है, तो बैंक को 5 दिनों के भीतर वह राशि ग्राहक को वापस करनी होगी। इसके लिए कोई अतिरिक्त प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। आमतौर पर पैसा खुद-ब-खुद खाते में लौट आता है, लेकिन समय सीमा पार होने पर ग्राहक बैंक से शिकायत दर्ज कर सकता है और ₹100 प्रतिदिन का मुआवजा भी मांग सकता है।
NEFT और RTGS ट्रांजेक्शन फेल
अगर NEFT (National Electronic Funds Transfer) या RTGS (Real-Time Gross Settlement) से ट्रांजेक्शन फेल होता है, तो RBI के अनुसार पैसा अधिकतम 2 घंटे से लेकर 1 दिन के भीतर वापस मिल जाना चाहिए। कई बार सिस्टम एरर या सर्वर प्रॉब्लम के कारण पेमेंट अटक जाती है, लेकिन बैंक को इसकी निगरानी करनी होती है। यदि राशि वापस नहीं आती, तो ग्राहक को तुरंत बैंक में शिकायत करनी चाहिए। इस केस में भी मुआवजा नियम लागू होता है।
POS मशीन या ऑनलाइन पेमेंट फेल
जब आप कार्ड से पेमेंट करते हैं और POS मशीन में पेमेंट फेल हो जाता है, लेकिन बैंक खाते से पैसा कट जाता है, तो RBI के मुताबिक बैंक को 5 वर्किंग डेज़ में पैसा लौटाना होगा। यदि ई-कॉमर्स वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर पेमेंट अटक जाए, तो पैसा वापस आने की समय सीमा भी वही रहेगी। ग्राहक को ट्रांजेक्शन की डिटेल्स सेव करनी चाहिए ताकि बैंक में शिकायत करते समय सटीक जानकारी दी जा सके।
ग्राहक के अधिकार
यदि तय समय के भीतर पैसा वापस नहीं आता है, तो ग्राहक सबसे पहले बैंक की कस्टमर केयर से संपर्क करें और शिकायत संख्या लें। उसके बाद RBI के बैंकिंग लोकपाल पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। RBI ने यह भी कहा है कि सभी बैंक ग्राहकों को इस प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी दें और शिकायतों को प्राथमिकता से हल करें। ग्राहक को ₹100 प्रतिदिन के मुआवजे का पूरा अधिकार है, जो बैंक की देरी के चलते बनता है।
डिस्क्लेमर
यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न आधिकारिक और मीडिया स्रोतों पर आधारित है। किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले संबंधित बैंक या विशेषज्ञ से परामर्श जरूर ले।